भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा - 16
(न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य)
कोई बात, जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रव्रत्त रहते की जाय, अपराध नही है चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सदभावपूर्वक विश्वास करता हो की उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी
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(IPC) की धारा 78 को (BNS) की धारा 16 में बदल दिया गया है। |