Type Here to Get Search Results !

BNSS की धारा- 71 के अधीन साक्षी को तलब करने हेतु आवेदन

BNSS की धारा- 71 के अधीन साक्षी को तलब करने हेतु आवेदन
काल्पनिक चित्र 

BNSS की धारा 71:- साक्षी पर समन की तारीख

(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर इलैक्टानिक संसूचना द्वारा या उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या न्यायालय का समाधान इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर, हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।




पूरा प्रोफॉर्मा डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह प्रारूप केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. यह किसी भी तरह से योग्य अधिवक्ता राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने अधिवक्ता से परामर्श करें. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.