सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रावधान के अंतर्गत आवेदक साधारण आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक सूचनाएँ मांग सकता है। आवेदन में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक होता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आवेदन गलत विभाग में पहुंच जाता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रावधान शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाता है।
📘 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभाग से सूचना मांग सकता है। जानिए आवेदन प्रक्रिया और इसके कानूनी प्रावधान। आसान प्रारूप, PDF
आवेदन में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक होता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है। आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तथा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ✍️⚖️
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