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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन
काल्पनिक चित्र 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रावधान के अंतर्गत आवेदक साधारण आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक सूचनाएँ मांग सकता है। आवेदन में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक होता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आवेदन गलत विभाग में पहुंच जाता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रावधान शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाता है।


📘 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभाग से सूचना मांग सकता है। जानिए आवेदन प्रक्रिया और इसके कानूनी प्रावधान। आसान प्रारूप, PDF

आवेदन में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक होता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है। आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तथा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ✍️⚖️



अस्वीकरण: लेख/प्रारूप में दिए गए वाद संख्या, सन, नाम, एड्रेस, दिनांक, मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार का लेख/प्रारूप काल्पनिक है यह लेख/प्रारूप मात्र जानकारी के लिए है जिसका किसी भी घटना के साथ मेल इस लेख/प्रारूप से कोई संबंध नहीं है सलाह सहित यह लेख/प्रारूप केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. यह किसी भी तरह से योग्य अधिवक्ता राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने अधिवक्ता से परामर्श करें. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023  इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है

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