भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा - 12
(एकान्त परिरोध की अवधि)
एकान्त परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दसा में भी एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकान्त परिरोध की कालावधियो के बीच में उन कालावधियो से अन्यून अन्तराल होंगे और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियो के बीच में उन्ही कालावधियो से अन्यून अंतराल होंगे।
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(IPC) की धारा 74 को (BNS) की धारा 12 में बदल दिया गया है। |