भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 74
(महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग)
जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- -1 वर्ष के लिए कारावास, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना
संज्ञान:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं