भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 81
{विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास}
प्रत्येक पुरुष, जो किसी महिला को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से सहवश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला यह विपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्मा
संज्ञान:- असंज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं