भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 103
(हत्या के लिए दण्ड)
(1) जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या
समुदाय, लिग, जन्म स्थान, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
अपराध का वर्गीकरण
उपधारा (1):- सजा:- मृत्यु, या आजीवन कारावास और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं
उपधारा (2):- सजा:- मृत्यु, या आजीवन कारावास और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं