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धारा- 104 (आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड)

धारा- 104 (आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 104


(आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड)

जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्त्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा, से दण्डित किया जाएगा। 

अपराध का वर्गीकरण

सजा:- मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय 

अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं







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