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धारा:- 190 विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी

धारा:- 190 विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 190


(विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी)

 यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- वहीं, जो उस अपराध के लिए है

अपराध:- इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय 

जमानत:- इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है

विचारणीय:- उस न्यायालय द्वारा विचारणीय, जिसके द्वारा यह अपराध विचारणीय है

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।








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