भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 199
(लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है)
जो कोई लोक सेवक होते हुए, -
(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है; या
(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करेगा, या
(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के अधीन दण्डनीय संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- कम से कम 6 मास के लिए कठोर कारावास, जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- जमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।
(IPC) की धारा 166A को (BNS) की धारा 199 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |