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धारा - 5 दण्डादेश का लघुकरण

 

धारा - 5 दण्डादेश का लघुकरण
काल्पनिक चित्र 

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा - 5

दण्डादेश का लघुकरण- समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी।


व्याख्या- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "समुचित सरकार" पद से,- 

(क)- उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमे दण्डादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय, जिस पर संघ की कार्य पालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। 


तथा 


(ख)- उन मामलों में उस राज्य की सरकार, अभिप्रेत हैं, जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां की दंडदेश ( चाहे मृत्यु का हो या नही ) ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है।


(IPC) की धारा 54 को (BNS) की धारा 5 में बदल दिया गया है।
(IPC) की धारा 54 को (BNS) की धारा 5 में बदल दिया गया है।


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