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धारा- 114 (उपहति)

धारा- 114 (उपहति)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 114

 (उपहति)

 जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, कहा जाता है कि वह उपहति करता है।



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