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धारा:- 162 (ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए)

धारा:- 162 (ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए)
काल्पनिक चित्र 


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 162

 (ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए)

 जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब कि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।





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