भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 167
(कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति)
वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अध्यधीन कोई व्यक्ति, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं होगा।