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धारा:- 169 अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित

धारा:- 169 अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित
काल्पनिक चित्र


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 169


(अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित)


इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:-

(क) “अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।



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