भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 169
(अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित)
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:-
(क) “अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;
(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।
(IPC) की धारा 171A को (BNS) की धारा 169 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है। |