भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 173
(रिश्वत के लिए दण्ड)
जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा :
परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।
व्याख्या:- "सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना
अपराध:- असंज्ञेय
जमानत:- जमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।
(IPC) की धारा 171E को (BNS) की धारा 173 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |