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धारा:- 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना

(IPC) की धारा 245 को (BNS) की धारा 188 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है
काल्पनिक चित्र

 


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 188


(टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना)

 जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 7 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटॉ द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।







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