Type Here to Get Search Results !

धारा:- 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय

(IPC) की धारा 273 को (BNS) की धारा 275 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 275

 (अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय.)

जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से. जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा. या दोनों से दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों 

अपराध:- असंज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता हैं।


(IPC) की धारा 273 को (BNS) की धारा 275 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है


(IPC) की धारा 273 को (BNS) की धारा 275 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है




एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.