| काल्पनिक चित्र |
धारा 311 – मृत्यु / घोर उपहति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती (BNS 2023)
📌 परिचय
धारा 311 भारतीय आपराधिक कानून Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) के अध्धाय 17 (Offences against Property) में शामिल एक गंभीर अपराध है। यह धारा उन कृत्यों को दंडित करती है जहाँ लूट (Robbery) या डकैती (Dacoity) के समय अपराधी घातक हथियार का प्रयोग करता है, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु/घोर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है।
मुख्य बात:
➡️ लूट या डकैती का हिंसात्मक रूप, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट का प्रयत्न शामिल है, इसे इस धारा के तहत दंडनीय माना गया है।
📒 पूरे लेख के मूल प्रावधान (मूल अधिनियम का पाठ):-
( मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती )
"यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।"
इसका अर्थ है कि दोषी को कम से कम सात वर्षों की कारावास कि सज़ा प्राप्त होगी, जिसे कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से और बढ़ा भी सकती है।
सजा:- 7 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए कोई समझौता या सेटलमेंट संभव नहीं है।
🧠 कानूनी तत्व (Elements of Offence)
धारा 311 के अपराध को सिद्ध करने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है:
● लूट (Robbery) या डकैती (Dacoity) का होना।
● लूट: किसी की संपत्ति को बल, धमकी या हिंसा से जबरन लेना।
● डकैती: पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना।
● अपराधी द्वारा घातक हथियार (Deadly Weapon) का उपयोग या प्रदर्शन।
● घातक हथियार का मतलब गोली, चाकू, लाठियाँ आदि, जो इंसान को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
● किसी व्यक्ति को घोर उपहति (Grievous Hurt) का कारण बनाना।
● जैसे गंभीर चोटें, हड्डी टूटना, अंग नष्ट होना आदि।
मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयत्न (Attempt to cause death/grievous hurt) किया गया हो, भले ही वह सफल ना हुआ हो।
⚖️ सजा और दंड
धारा 311 के अंतर्गत मिलने वाली दंड की प्रमुख विशेषताएँ:
✅ न्यूनतम सजा
दोषी को कम से कम 7 वर्ष की कारावास सजा दी जाएगी।
यह सजा कम से कम है, अर्थात् अदालत परिस्थिति अनुसार ज़्यादा भी बढ़ाकर कर सकती है।
🛑 अजमानतीय अपराध / (Non-Bailable) Offence
इस अपराध में बेल (जमानत) अधिकार स्वतः नहीं मिलता — यानी दोषी को जमानत अदालत के निर्णय पर निर्भर होती है।
🚓 संज्ञेय (Cognizable) Offence
पुलिस बिना वॉरंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है।
🧑⚖️ ट्रायल कोर्ट
यह मामला आमतौर पर Session Court में सुलझाया जाता है क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है।
💰 जुर्माना (Fine) संभव
कोर्ट आवश्यकतानुसार दोषी को जुर्माना भी लगा सकती है।
📊 धारा 311 – BNS (Robbery / Dacoity with Attempt to Cause Death or Grievous Hurt) – तालिका
| मुख्य भूमिका (Heading) | विवरण (Details) |
|---|---|
| धारा संख्या | Section 311 – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 |
| अपराध का नाम (Offence) | Robbery, or Dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt |
| कहां लागू होती है | जब लूट या डकैती के समय अपराधी जानलेवा हथियार का प्रयोग करे, गंभीर चोट पहुँचाए, या मृत्यु/घोर चोट पहुँचाने का प्रयास करे |
| मुख्य तत्व (Key Ingredients) | 1. लूट या डकैती का होना2. घातक हथियार का उपयोग3. किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाना4. मृत्यु/घोर चोट का प्रयत्न होना |
| दंड (Punishment) | कम से कम 7 वर्ष की कारावास (Minimum imprisonment not less than 7 years) |
| जुर्माना (Fine) | आवश्यकता पड़ने पर फाइन भी लग सकता है (Court may impose fine where applicable) |
| बेलेबल / नॉन-बेलेबल | Non-bailable offence (आम तौर पर गैर-जमानती) |
| संज्ञेय / गैर-संज्ञेय | Cognizable offence (पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है) |
| त्रायल कोर्ट (Trial Court) | Session Court में ट्राय किया जाता है (गंभीर अपराध होने के कारण) |
| घातक हथियार (Deadly weapon) | कोई भी हथियार जो जान को गंभीर चोट पहुँचाने में सक्षम है (जैसे पिस्तौल, चाकू आदि) |
| Grievous Hurt की परिभाषा | गंभीर चोट जो व्यक्ति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है (BNS के सामान्य कानूनी अर्थ के अनुसार) |
| IPC तुलनात्मक धाराएँ | BNS 311 ≈ IPC Section 397 (Robbery or Dacoity with attempt to cause death or grievous hurt) |
(IPC) की धारा 397 को (BNS) की धारा 311 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |

