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धारा - 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य

काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा - 33

(तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य)

कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है, या कारित होने की संम्भाव्यता ज्ञात है यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा 

(IPC) की धारा 95 को (BNS) की धारा 33 में बदल दिया गया है।
(IPC) की धारा 95 को (BNS) की धारा 33 में बदल दिया गया है।


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