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धारा- 84 (विवाहिता महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना)

(IPC) की धारा 498 को (BNS) की धारा 84 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं।
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 84

 
 (विवाहिता महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना) 


 जो कोई किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करे या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण


  सजा:- 2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों

संज्ञान:- असंज्ञेय 

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:-कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

शमनीय:- समझौता करने योग्य 

(IPC) की धारा 498 को (BNS) की धारा 84 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं।

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