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धारा:- 144 (ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण)

काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 144

(ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण) 

 (1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

उपधारा (1) सजा:- कम से कम 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता. 


उपधारा (2) सजा:- कम से कम 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता. 





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