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धारा:- 201 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है

धारा:- 201 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है
काल्पनिक चित्र


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 201

(लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है)

जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख
की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से, जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों

अपराध:- संज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।






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