भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 204
(लोक सेवक का प्रतिरूपण)
जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभार से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- कारावास, जो कम से कम 6 मास का होगा, किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।
(IPC) की धारा 170 को (BNS) की धारा 204 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |