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धारा:- 206 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना

धारा:- 206 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 206

(समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना)

जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, -

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा;

(ख) समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

खंड (क):-  सजा:- 1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों

अपराध:- असंज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।


खंड (ख):-  सजा:- 6 मास के लिए सादा कारावास, यर्यां 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों

अपराध:- असंज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।





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