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धारा:- 279- यह पानी को, सार्वजनिक झरना/जलाशय में दूषित करना बताती है, जिसके लिए छह महीने तक की सज़ा या ₹5,000 जुर्माना हो सकता है।

(IPC) की धारा 277 को (BNS) की धारा 279 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है
काल्पनिक चित्र 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 279


(लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना)

जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छ्या इस प्रकार भ्रष्ट या गंदा करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मामुली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों

अपराध:- संज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता हैं।



(IPC) की धारा 277 को (BNS) की धारा 279 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है

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BNS 279 मतलब क्या?

BNS Section 279 punishment

BNS 279 examples

BNS 279 legal explanation

धारा-279 क्या है?

Legal Elements

Example Case

Punishment Explained

Fouling water – पानी को दूषित करना / गंदा करना / प्रदूषित करना

Public spring or reservoir – सार्वजनिक झरना या जलाशय / सार्वजनिक जल स्रोत

Voluntarily – स्वेच्छा से / जानबूझकर किया हुआ कर्म

Less fit for purpose – उपयोग-योग्यता कम होना / पहले जैसा उपयोग योग्य न रहना 

Punishment – दंड / सज़ा


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