धारा:- 180 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना (अध्याय 10) सिक्कों करेंसी नोट बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों के विषय में