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धारा- 66 (पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड )

धारा- 66 (पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड )
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 66

 (पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड )

 जो कोई, धारा 64 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत् विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

सजा: कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड

संज्ञान: संज्ञेय 

जमानत: अजमानतीय

विचारणीय: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय 

अशमनीय: समझौता करने योग्य नही 





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