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धारा- 69 (प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन)

धारा- 69 (प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 69

 (प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन) 

 जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांत के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। 

व्याख्या. - " प्रवंचनापूर्ण साधनों" में नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए, उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन, सम्मिलित है।

अपराध का वर्गीकरण

सजा: कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना

संज्ञान: संज्ञेय 

जमानत: अजमानतीय

विचारणीय: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय 

अशमनीय: समझौता करने योग्य नहीं









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