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धारा- 112 (छोटे संगठित अपराध)

काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 112

 (छोटे संगठित अपराध)

 (1) जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से, चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अप्राधिकृत रूप से विक्रय अप्राधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है।

उदाहरण:- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "चोरी" में चालाकी से चोरी, यान, निवास- गृह या कारबार परिसर, कार्गो से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है।

(2) जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- कारावास, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं








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