भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 79
(शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है)
जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना
संज्ञान:- संज्ञेय
जमानत:- जमानतीय
विचारणीय:- कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
शमनीय:- समझौता करने योग्य
(IPC) की धारा 509 को (BNS) की धारा 79 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं। |