काल्पनिक चित्र |
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 177
(निर्वाचन लेखा रखने में असफलता)
जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 5,000 रुपए का जुर्माना
अपराध:- असंज्ञेय
जमानत:- जमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।
(IPC) की धारा 171I को (BNS) की धारा 177 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |