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धारा- 71 (पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड)

धारा- 71 (पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 71

 (पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड)

जो कोई, धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है. आजीवन कारावास से. जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

 सजा:- आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड 

संज्ञान:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय 

अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं


(IPC) की धारा 376E को (BNS) की धारा 71 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं।





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